मेरठ ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद आया फैसला, 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, जानें क्या था मामला
मेरठ में 16 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट-2 ने 10 हत्यारोपियों को उम्रकैद के साथ 11.78 लाख का जुर्माना लगाया है।
यूपी के मेरठ के गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट-2 पवन शुक्ला की कोर्ट ने 10 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 11.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 10 लोगों को एक साथ आजीवन कारावास का यह मेरठ कोर्ट में पहला मामला बताया गया है। इस ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल, दो महीने और 13 दिन बाद इंसाफ मिला है।
मेरठ कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में मीट कारोबारी हाजी इजलाल और उसके साथियों ने 22 मई 2008 की रात मेरठ कॉलेज के तीन छात्रों सुधीर उज्जवल, सुनील ढाका और पुनीत गिरी की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। तीनों की लाश को एक कार की डिग्गी में भरकर बागपत के बालैनी में हिंडन नदी के किनारे फेंक दिया था। 23 मई की सुबह बागपत पुलिस को लाशें बरामद हुई थी। इसके बाद खुलासा हुआ कि हत्याकांड मेरठ में अंजाम दिया गया था और मुकदमा मेरठ कोतवाली ट्रांसफर किया गया।
मृतक सुनील ढाका के भाई अनिल ढाका की तहरीर पर हाजी इजलाल और शीबा सिरोही समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ट्रिपल मर्डर केस में एक अगस्त 2024 को अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या-2 पवन शुक्ला की कोर्ट ने मुकदमे में वर्तमान में सभी 10 आरोपियों हाजी इजलाल, उसके भाई अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरूद्दीन, मेहराज, इजहार, अब्दुल रहमान, देवेंद्र आहूजा को आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149, 201, 404, 364 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया और शीबा सिरोही को हत्या व हत्या के लिए उकसाने का दोषी माना।
सभी दोषियों को सोमवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को हत्या के अलावा बाकी अपराध में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है। इन पर कुल 11 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मेरठ कचहरी के इतिहास में 10 आरोपियों को एक साथ आजीवन कारावास का यह पहला मामला बताया जा रहा है।
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