बीमा कंपनी ने 11 लाख 50 हजार रूपये का चेक दिया
Sonbhadra News - राबर्ट्सगंज के स्थाई लोक अदालत ने बीमा कंपनी से फिरोज अहमद और उनके परिवार को 11 लाख 50 हजार रुपये का चेक दिलवाया। यह राशि उनके बेटे की सड़क दुर्घटना के बाद का मुआवजा है। बीमा कंपनी ने पहले धनराशि देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मना कर दिया था।

सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने शुक्रवार को सुलह समझौता के आधार पर बीमा कंपनी से टीचर्स कालोनी रॉबर्ट्सगंज निवासी फिरोज अहमद और उनके परिवार के सदस्यों को 11 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। करीब 6 माह बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली। रॉबर्ट्सगंज टीचर्स कालोनी निवासी वादी फिरोज अहमद ने 11 नवंबर 2025 को स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। वादी के बेटे ऐयाज अहमद की 15 दिसंबर 2024 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक के बीमा की वैधता 19 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2025 तक थी।
बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सभी कागजात उपलब्ध कराने पर बीमा की धनराशि 15 लाख रुपये की मांग की गई थी। बीमा कम्पनी ने पहले देने का आश्वाशन दिया, लेकिन बाद में देने से इनकार कर दिया। तब मजबूर होकर स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार फिरोज अहमद, रुबीना खातून, व सुहेल अहमद निवासी टीचर्स कालोनी रॉबर्ट्सगंज ने लगाई थी। स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप के बाद बीमा कंपनी की तरफ से सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करते हुए वादी फिरोज अहमद व रुबीना खातून को 4-4 लाख रुपये व सुहेल अहमद को साढ़े तीन लाख रुपये का चेक स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद की तरफ से दिया गया। इस प्रकार से कुल 11 लाख 50 हजार रुपये का चेक दिया गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने बताया कि स्थस्यी लोक अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित मामले जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, बीमा, शिक्षा, डाक, नगर पालिका आदि के मुकदमें बगैर किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं। इस मौके पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, अधिवक्ता दशरथ सिंह, आलोक वर्मा, जमुना आदि रहे।
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