Hindi NewsUttar-pradesh NewsSonbhadra NewsSonbhadra District Election Officer Announces Revised Dates for Voter List Revisions
एसआईआर : नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जारी होगा नोटिस

एसआईआर : नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जारी होगा नोटिस

संक्षेप:

Sonbhadra News - सोनभद्र में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन की जानकारी दी। मतदाता सूची का आलेख 6 जनवरी को जारी किया गया। दावे एवं आपत्तियों की अवधि 6 जनवरी से 2 फरवरी तक है, जबकि अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को होगा।

Jan 12, 2026 09:31 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सोनभद्र
share Share
Follow Us on

सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन 6 जनवरी को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 06 जनवरी से 02 फरवरी तक निर्धारित है। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 27 फरवरी तक निर्धारित है। मतदाता सूचियों के निर्धारित मापदंण्डों की जॉच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 3 मार्च है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गयी है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन की कार्यवाही सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जायेगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी-अपनी विधानसभा के अन्तर्गत आवंटित मतदान स्थलों पर नो मैपिंग मतदाताओं का ऑकलन कर लें। किस दिन, किन-किन भाग संख्याओं के कितने मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी, उसकी कार्ययोजना तैयार कर लें। सुनवाई के लिए निर्धारित केन्द्रों पर जाकर सम्बन्धित अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट आदि की व्यवस्था दो दिवस के अन्दर पूर्ण कराकर अवगत कराऐंगें।