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कम्पनी का कार्यालय सील करने पहुंची राजस्व टीम, हडकंप

ओबरा परियोजना के विस्तारीकरण के दौरान दस हजार करोड की लागत से 1320 मेगावाट क्षमता की सी परियोजना का निर्माण कर रही कोरिया की दुशान कम्पनी के उपर अवैध खनन के मामले को लेकर सात करोड़ का लगाया गया...

कम्पनी का कार्यालय सील करने पहुंची राजस्व टीम, हडकंप
ओबरा। हिन्दुस्तान संवाद Wed, 26 Sep 2018 09:01 PM
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ओबरा परियोजना के विस्तारीकरण के दौरान दस हजार करोड की लागत से 1320 मेगावाट क्षमता की सी परियोजना का निर्माण कर रही कोरिया की दुशान कम्पनी के उपर अवैध खनन के मामले को लेकर सात करोड़ का लगाया गया जुर्माना न जमा करने पर कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग की टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया।

सोमवार को कम्पनी का कार्यालय सील करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम से दुशान कम्पनी में हडकंप की स्थिति बन गयी थी। हालांकि उच्चाधिकारियो के हस्तक्षेप के बाद राजस्व विभाग की टीम ने गुरुवार तक का समय दिया। जिससे कंपनी के लोगो ने राहत की सांस ली। बता दें कि कोरिया की दुशान कम्पनी ओबरा सी के निर्माण में समतलीकरण के दौरान लगभग चार लाख घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया था। जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिलने के बाद दुशान कम्पनी को नोटिस जारी किया था।

15 मार्च  को जिलाधिकारी ने नोटिस देते हुये 7 करोड 17 लाख 13 हजार 80 रुपये जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश जारी किया था। निर्धारित तिथि के भीतर जुर्माना अदा नही होने पर राजस्व विभाग ने आरसी जारी कर दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियो द्वारा बार.बार जुर्माना अदा करने का आग्रह करने के बाद भी जब दुशान कम्पनी ने जुर्माना जमा नही किया तो मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम दुशान के कार्यालय पर जा धमकी। कार्यालय सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जिससे दुशान कम्पनी के लोगो में हण्डकंप मच गया।

दुशान कम्पनी के लोगो ने इसकी जानकारी मुख्य महाप्रबन्धक को दी तो उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जारी आरसी के खिलाफ मण्डलायुक्त के कार्यालय में मुकदमा चल रहा है। गुरुवार को मुकदमें की सुनवाई होनी है। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम गुरुवार तक का मोहलत देते हुये वापस चली गयी। इस मामले में तहसीलदार सदर ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम दुशान कम्पनी के कार्यालय को सील करने गयी थी। दुशान ने आरसी के खिलाफ मण्डलायुक्त कार्यालय मिर्जापुर मे अपील किया है। 27 सितम्बर को इसकी सुनवाई होनी है। कहा कि राजकीय निर्माण कार्य मे हम बाधा नही पहुंचाना चाहते है इसलिए मोहलत दी गयी है। यदि कम्पनी मामले को गम्भीरता से नही लिया जो उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी।

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