अपर आयुक्त को अधिवक्ताओं ने सौपा छह सूत्रीय ज्ञापन

Feb 18, 2026 10:09 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सोनभद्र
share

Sonbhadra News - दुद्धी में अपर आयुक्त राजकुमार द्विवेदी ने तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने छह सूत्रीय मांगों को रखा। प्रमुख समस्याओं में सीमांकन कार्यवाही में देरी और लंबी दूरी के कारण मुकदमे की पैरवी में कठिनाई शामिल थी। अधिवक्ताओं ने मांग की कि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो।

अपर आयुक्त को अधिवक्ताओं ने सौपा छह सूत्रीय ज्ञापन

दुद्धी,हिंदुस्तान संवाद। स्थानीय तहसील का बुधवार को अपर आयुक्त राजकुमार द्विवेदी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील अंतर्गत सभी न्यायालयों, नजारत एवं अभिलेखागार के रख-रखा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का निरीक्षण करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान दुद्धी बार संघ के नेतृत्व में सभी अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से छह सूत्रीय मांगों को लेकर अपर आयुक्त से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया। जिसे संज्ञान लेते हुए उनके माध्यम से कुछ मामलों का त्वरित निस्तारण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। अधिवक्ताओं ने दिये गये ज्ञापन के माध्यम से अपर आयुक्त को अवगत कराया कि इस क्षेत्र के अधिकांश अराजी नंबर मिनजुमला गाटा है, जिसका सीमांकन हुआ फाट की कार्रवाई करने में काफी परेशानी हो रही है।

राजस्व संहिता में कितने समय के अंदर सीमांकन कार्यवाही व फाट की कार्रवाई होना चाहिए। यह निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें समय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। धारा 116 के तहत पारित आदेश का अमल दरामद व कंप्यूटरीकृत खतौनी पर अनुपालन नहीं हो रहा, मिनजुमला कागजात के बाबत फाट की कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी के यहां धारा 30(2) की कार्यवाही करने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि लंबी दूरी होने के कारण मुकदमे की पैरवी करना संभव नहीं है, इस तरह के प्रकरण का निस्तारण अपर जिलाधिकारी के माध्यम से दुद्धी तहसील मुख्यालय पर आकर सुनवाई करने के लिए आदेशित करने की मांग की।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।