गैंग लीडर समेत दो को दस वर्ष की कठोर कैद
Sonbhadra News - सोनभद्र में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट ने गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक और उसके सदस्य शोएब को गैंगेस्टर एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर यौन शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और हत्या के प्रयास के आरोप थे। कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए गैंग लीडर समेत दो को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। 10-10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी ने दो नवंबर 2020 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि एक नवंबर 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि एजाज उर्फ आशिक निवासी प्रीतनगर का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है।
इसके अलावा गैंग का सक्रिय सदस्य शोएब निवासी प्रीतनगर शामिल है। इनके विरुद्ध दूसरे धर्म की लड़कियों को जाल में फंसाकर यौन संबंध बनाने के साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, सफलता न मिलने पर हत्या करने समेत कई मुकदमा विचाराधीन है। जिससे महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ के लिए कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर परचोपन थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक एवं सक्रिय सदस्य शोएब के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर एजाज उर्फ आशिक और सक्रिय सदस्य शोएब को दस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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