शादी, निकाह में लेनदेन की प्रथा खत्म कराएगा दहेज मुक्ति अभियान
सोनभद्र, संवाददाता। महिला थाना दुद्धी में थाना प्रभारी संतू सरोज की अध्यक्षता में...
सोनभद्र, संवाददाता।
महिला थाना दुद्धी में थाना प्रभारी संतू सरोज की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक कर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आम जनमानस में प्रचार प्रसार किये जाने को लेकर कार्य योजना बनाई गई।
जिला प्रोबेशन विभाग के ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि समुदाय में फैली सोच जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज की मांग करने आदि को बदलने के लिए आवाज उठाने एवं जागरूकता की जरूरत है। केंद्र प्रशासक दीपिका सिंह ने कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं। साथ ही भारतीय वैवाहिक व्यवस्था दूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार की तरफ से नकद या वस्तु के रूम में किया जाने वाला भुगतान है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बना है। अब से इस कानून का सख्ती से अनुपालन होगा और जिले में होने वाले सभी विवाह जो पंजीकृत हो या अपंजीकृत, उनके दोनों पक्षों को सूची बनाकर, हस्ताक्षर के बाद यह सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय कलक्ट्रेट में प्रस्तुत की जाएगी। संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक व गायत्री दुबे ने महिला कल्याण विभाग की तरफ से संचालित वन स्टाफ सेंटर सेंटर, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली एवं वहां पर प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर महिला आरक्षी व अन्य लोग मौजूद रहे।
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