सहकारी बैंक के निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Sonbhadra News - सोनभद्र में न्यायालय ने जिला सहकारी बैंक के निदेशक बलदेव सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 1.78 करोड़ रुपये की चेक राशि बाउंस होने पर मामला सामने आया। निदेशक ने कोर्ट में समझौते का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मुकर गए। अब आनंद प्रताप सिंह और उनके पुत्र ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

सोनभद्र, संवाददाता। जिला सहकारी बैंक मिर्ज़ापुर-सोनभद्र के निदेशक के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ठेकेदारी कार्य के लिए सहयोग मांगने पर आनंद प्रताप सिंह ने निदेशक बलदेव सिंह को लगभग 1 करोड़ 78 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी। रकम लेने के कुछ समय बाद ही वे हिसाब-किताब देने में टालमटोल शुरू कर दिए। लगातार मांग के बाद बलदेव सिंह ने कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपये के पांच चेक सूर्यप्रताप सिंह को सौंपे। चेक भुगतान के लिए लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद सूर्यप्रताप सिंह ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान जिला सहकारी बैंक के निदेशक बलदेव सिंह ने न्यायालय में समझौते की सहमति जताई, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही अपनी ही बातों से मुकर गए। अदालत को गुमराह करने और भुगतान न करने के आरोपों को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने जिला सहकारी बैंक मिर्ज़ापुर- सोनभद्र के निदेशक बलदेव सिंह के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। आनंद प्रताप सिंह और उनके पुत्र सूर्यप्रताप सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट का तत्काल पालन कराया जाए तथा बकाया 1.78 करोड़ रुपये की राशि दिलाई जाए।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


