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उभ्भाकांड के सात आरोपितों की जमानत खारिज

उभ्भाकांड के सात आरोपितों की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संतोष कुमार गौतम की न्यायालय ने उक्त जमानत खारिज किया है। ...

उभ्भाकांड के सात आरोपितों की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,सोनभद्रFri, 10 Jan 2020 12:09 AM
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उभ्भाकांड के सात आरोपितों की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संतोष कुमार गौतम की न्यायालय ने उक्त जमानत खारिज किया है। घोरावल कोतवाली के उभ्भा गांव में 17 जुलाई को हुए गोलीकांड में 11 लोगों की मौत हो गई थी तथा 21 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में घोरालव कोतवाली में 29 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी। पुलिस ने नामजद और अज्ञात सभी आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस कांड के सात आरोपितों विनय कुमार पुत्र इन्द्रमनी गुज्जर, निवासी सपही, शिवलाल पुत्र स्व. बनवारी गुज्जर, निवासी मूर्तियां, राम नगीना पुत्र स्व. मथुरा सिंह गुज्जर, निवासी सपही, इनरमन उर्फ नारद उर्फ बबुआ पुत्र मथुरा सिंह गुज्जर, निवासी सपही, छोटेलाल उर्फ चन्द्रभान पुत्र मथुरा, निवासी सपही, इन्द्रेश पुत्र हीरामनी गुज्जर, निवासी सपही तथा नागेन्द्र पुत्र रामनिहोर सिंह गुज्जर, निवासी मूर्तियां, तहसील घोरावल ने जरिए वकील जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पीड़ित पक्ष के वकील ने मंगलवार को उपस्थित होकर जमानत अर्जी का विरोध किया और आवेदकों की ओर से दिए गए तर्क का विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना के गवाहों ने उपस्थित आवेदकों का नाम लिया है और घटना की जगह पर अपनी उपस्थिति दिखाई है। कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जमानत आवेदन खारिज किए जाने के लायक है। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संतोष कुमार गौतम ने मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का पक्ष और तर्क सुनने और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए सातों आरोपितों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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