अनफिट स्कूली वाहनों के संचालकों पर होगी कार्रवाई
सीतापुर जिले में कई स्कूल बिना फिटनेस कराए वाहनों से बच्चों को ढो रहे हैं। परिवहन विभाग ने 641 में से 86 वाहनों को नोटिस जारी किया, जिनमें से 33 ने फिटनेस पूरी कर ली है। अब शेष वाहनों के खिलाफ...
सीतापुर, संवाददाता। जिले में दर्जनों स्कूल बगैर फिटनेस कराए वाहनों से बच्चे ढो रहे हैं। परिवहन विभाग कई बार उन्हें पंजीकृत डाक से नोटिसें जारी कर चुका है। अब विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी के मुताबिक जिले में परिवहन विभाग में 641 विद्यालयी वाहन पंजीकृत है। 86 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। इनके सापेक्ष 33 विद्यालयी वाहनों ने फिटनेस पूर्ण कर ली है। तथा 11 वाहनों की आयु पूर्ण हो चुकी है, ऐसे में इनके जरिए बच्चों का आवागमन कदापि प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा। जिनके पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही कार्यालय से पूर्ण की जा चुकी है। शेष 42 विद्यालयी वाहनों को कार्यालय स्तर पर बार-बार पंजीकृत डाक नोटिस जारी कर की गई। तथा कार्यालय लिपिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने पर भी सरस्वती आदर्श विद्या मन्दिर, बीएल गुप्ता एम पब्लिक स्कूल एवं उदयपुर पब्लिक इण्टर कॉलेज जैसे अन्य विद्यालयों ने अनफिट वाहनों की फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध लगातार प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में भी 52 वाहनों का चालान कर 6.55 लाख की वसूली भी की गई है। साथ ही एआरटीओ प्रशासन ने स्कूल प्रबन्धकों से अनफिट विद्यालयी वाहनों का तत्काल फिटनेस कराते हुए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कहा तथा सभी अभिभावकों एवं स्कूल प्रबन्धकों से अनुरोध है कि अनफिट वाहन, निजी वाहन एवं ई-रिक्शा जैसे सड़क सुरक्षा के घोतक वाहनों से स्कूली छात्र/छात्राओं के आवागमन में प्रयोग न किया जाए। अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि नाबालिग बच्चों वाहन चलाने के लिए न दिया जाये। यदि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन का संचालन किया जाता है तो पकड़े जाने पर 25 हजार जुर्माना एवं अभिभावक को 6 माह के कारावास का भी प्राविधान है।
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