थोक खरीदारों को पेट्रोल पंपों से नही मिलेगा डीजल, आम लोगों की नई लिमिट तय
केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की खरीद के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं को पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। आम उपभोक्ताओं के लिए एक दिन में 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय की गई है। यह आदेश 90 दिनों तक लागू रहेगा।

सीतापुर, संवाददाता।केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल की लिमिट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल अपने उपभोक्ता पंप से ही खरीदना होगा। वहीं पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय की गई।
ये आदेश 90 दिनों तक जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। जिसके बाद आम जनता को इस महंगाई से बचाने के लिए सरकार ने डीजल-पेट्रोल खरीद के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों के पेट्रोल पंप से अब ईंधन नही खरीद सकेंगे। थोक खरीदारों को अब केवल उनके उपभोक्ता पंपों से ही मिलेगा ईंधन। वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए डीजल की खरीद के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जिसके तहत आम उपभोक्ता भी अब एक दिन में 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। आम उपभोक्ताओं पर मंहगाई का बोझ ना बढ़े इसके लिए पेट्रोल पंपों पर कीमतों में काफी कम इजाफ किया गया है। जबकि कामर्शियल इस्तेमाल के लिए ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत काफी अधिक हैं। डीजल के लिए नई कीमतों के अनुसार औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों के लिए मिलने वाले डीजल की कीमत 135 रूपए प्रति लीटर के आस-पास है, जबकि पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत 96.17 रूपए है। जिसके चलते अपने नुकसान को कम करने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों ने भी पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर ईंधन की खरीद शुरू कर दी थी। जिसकी वजह से आम जनता के लिए तेल की किल्लत पैदा होने लगी थी और आवश्यक सेवाओं में प्रभावित होने लगी थी। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है और पेट्रोल पंप से थोक पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है।ये हैं नए नियम: फैक्ट्रियां, उद्योग, व्यावसायिक संस्थाएं और बड़े ग्राहक अब आम पेट्रोल पंपों (रिटेल आउटलेट्स) से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकते। कोई भी ग्राहक या वाहन एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकता है। पेट्रोल पंप से खरीदे गए इस डीजल को कोई भी व्यक्ति आगे मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेच सकता। यदि कोई भी व्यक्ति, डीलर या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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