बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की प्रतिज्ञा ली
Sitapur News - सीतापुर में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस रथ का उद्देश्य जनपद के विकासखंडों में बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। बाल विवाह कानून अपराध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
सीतापुर, संवाददाता। बाल विवाह मुक्त भारत का 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत बाल विवाह जागरूकता रथ को बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जनपद के समस्त विकासखंडों में बाल विवाह के बारे में लोगों को जागरुक करेगा। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार अवस्थी, बाल कल्याण समिति के सदस्य संजय शुक्ला, चाइल्ड हेल्पलाइन सीतापुर के परियोजना समन्वयक ने सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और कहा कि बाल विवाह करने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है, जिससे बालक एवं बालिकाओं का पूरा जीवन अंधकारमय बीतता है।
बाल विवाह करना एक कानून अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है तब उसको एक लाख रुपए जुर्माना एवं दो वर्ष तक का कठोरतम कारावास या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर सही को विभागीय योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंट, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व पति की मृत्यु पर निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि की जानकारी भी दी गई।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




