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चोरी के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने चोरी के आरोपी प्रेम को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और 25 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया। प्रेम पर धारा 379, 511, 426 के तहत मामला दर्ज था।...
Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थWed, 27 Aug 2025 10:38 AM

सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने चोरी के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही 25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बढ़नी कस्बे के वार्ड नंबर दो निवासी प्रेम पुत्र रामप्रसाद पर धारा 379, 511, 426 के तहत केस दर्ज था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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