सप्ताह भीतर ध्वस्त करें अवैध निर्माण, नहीं तो चलेगा बुलडोजर
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ कस्बे में सुभाष नगर वार्ड में अवैध मदरसे के निर्माण पर नगर पंचायत प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। ईओ अजय कुमार ने भवन स्वामी को दूसरा नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सात दिनों के भीतर स्वीकृत नक्शा के अनुसार निर्माण नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। शोहरतगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर सात सुभाष नगर में स्वीकृत नक्शा के विपरीत गोपनीय ढंग से मदरसा निर्माण करने के मामले में नगर पंचायत प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। ईओ अजय कुमार ने पहले नोटिस में सही जवाब न देने पर भवन स्वामी को दूसरा नोटिस थमाया है। इसमें साफ शब्दों में कहा है कि सप्ताह भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर स्वीकृत मानचित्र (नक्शा) के अनुसार भवन बनवा लें, अन्यथा की दिशा में भवन को ध्वस्त करा दिया जाएगा।दरअसल, कस्बे के सुभाष नगर वार्ड में बालिका इंटर कॉलेज के ठीक पीछे लगभग 20 मीटर की दूरी पर तहसील क्षेत्र के डबरा गांव निवासी मुमताज अहमद शाह की जमीन है।
इन्होंने अपने जमीन पर आवासीय भवन निर्माण कराने के लिए मई 2022 में नगर पंचायत से नक्शा पास कराया है। नक्शा पास कराने से पहले 20 मई 2022 को शपथ पत्र दिया कि नक्शा मात्र अपने निजी आवासीय प्रयोग के लिए बनवाने के लिए नियमानुसार सभी कागजात जमा किया है। बावजूद भवन स्वामी ने गोपनीय ढंग से स्वीकृत नक्शा के विपरीत मदरसे का निर्माण करा दिया है। इस मामले की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही ईओ अजय कुमार ने दो अप्रैल को भवन स्वामी मुमताज अहमद शाह को नोटिस थमाकर स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण करने के बारे में जवाब तलब किया था। नोटिस मिलने के बाद भवन स्वामी ने चार अप्रैल को ईओ को जवाब भेजा था। जिसमें गोलमोल जवाब देते हुए बताया है कि उस मकान 2022 में बना है। तीन-चार दिन पूर्व में प्रार्थी द्वारा मकान का प्लास्टर (सफाई) का कार्य किया जा रहा था। इस समय उनके द्वारा मकान में कोई काम नहीं किया जा रहा है और न ही कोई नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा नोटिस देने के पूर्व ही कार्य प्लास्टर का काम बंद है। भवन स्वामी के जवाब से संतुष्ट न होने पर ईओ ने मुमताज अहमद शाह को दूसरा नोटिस थमाया है। इसमें उल्लेख है कि भवन स्वामी द्वारा दिए गए शपथ-पत्र में यह साफ तौर पर अंकित है कि निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कराया जाएगा जबकि वास्तविक में निर्माण कार्य मानचित्र के विपरीत दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही जारी नोटिस के संबंध में प्रस्तुतत जवाब सम्यक व संतोषजनक नहीं है। ईओ ने भवन स्वामी को दूसरी नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के अंदर स्वीकृत भवन नक्शा के अनुसार भवन का निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर नगर पालिका अधिनियम के अनुसार अवैध मदरसे का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।शोहरतगढ़ नगर पंचायत प्रशासन की ओर अवैध निर्माण किए भवन स्वामी को दूसरा नोटिस भेजा गया है। नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के अंदर नक्शा के विपरीत निर्माण किए गए चीजों को ध्वस्त करने का निर्देश है। समय भीतर निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।विवेकानंद मिश्र, एसडीएम, शोहरतगढ़
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