राहत चिकित्सालय प्रबंधन व डॉ.तौसीफ हैदर पर केस दर्ज
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में ढेबरुआ पुलिस ने राहत हॉस्पिटल के प्रबंधन और डॉ. तौसीफ हैदर के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर हॉस्पिटल की जांच की गई, जिसमें अवैध संचालन और फर्जी पंजीकरण के...

सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान टीम ढेबरुआ पुलिस ने बढ़नी कस्बे के ढेबरुआ मार्ग पर संचालित राहत हॉस्पिटल के प्रबंधन व डॉ.तौसीफ हैदर पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीएचसी बढ़नी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ.अविनाश चौधरी की तहरीर पर की है। दरअसल, बढ़नी कस्बे के ढेबरुआ मार्ग पर संचालित राहत हॉस्पिटल के विरुद्ध शिकायत की गई थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने हॉस्पिटल चेक करने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश पर मंगलवार को नैदानिक स्थापना के नोडल अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार, तहसीलदार अजय मौर्य, बढ़नी पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ.अविनाश चौधरी व पटल सहायक महेंद्र कुमार की संयुक्त टीम ने राहत हॉस्पिटल पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान राहत हॉस्पिटल अवैध तरीके से संचालित मिला। पूछताछ में चिकित्सक ने पिछले वर्ष हॉस्पिटल संचालन का दस्तावेज दिखाया, वह भी फर्जी था। इसके बाद टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया था। मामले में बढ़नी पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ.अविनाश चौधरी ने बुधवार को ढेबरुआ पुलिस को तहरीर देकर बताया कि राहत हॉस्पिटल बढ़नी में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था। राहत हॉस्पिटल में डॉ. तौसीफ हैदर ने बिना पंजीयन के चिकित्सकीय सेवाएं दे रहे हैं। डॉ. तौसीफ हैदर मौके पर जो चिकित्सालय पंजीयन के संबंध में जानकारी करने पर जो पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया वह कूटरचित व फर्जी पाया गया। उन्होंने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद ढेबरुआ पुलिस ने मामले में राहत चिकित्सालय प्रबंधन बढ़नी व डॉ.तौसीफ हैदर पर बीएनएस की धारा 336(3), 338, 340(2), 318(4), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34, 34(1) के तहत केस दर्ज कर लिया है। एसओ नारायण लाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीएचसी प्रभारी की तहरीर पर राहत चिकित्सालय प्रबंधन बढ़नी व डॉ.तौसीफ हैदर के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
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