नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा
Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी भारत यादव को तीन वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। डुमरियागंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 354(ए) और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज पुलिस ने महनुआ गांव निवासी भारत यादव पुत्र वासुदेव पर धारा 354(ए) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित भारत यादव को तीन वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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