नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
share

Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी भारत यादव को तीन वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। डुमरियागंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 354(ए) और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज पुलिस ने महनुआ गांव निवासी भारत यादव पुत्र वासुदेव पर धारा 354(ए) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित भारत यादव को तीन वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

Voice of UP
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।