रसोई गैस के अवैध भंडारण में एक पर केस
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने टीकम गांव निवासी अनिल कुमार यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज किया। छापेमारी में 14 गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिन्हें गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया।

सिद्धार्थनगर। जनपद में¤गैस कीìकालाबाजारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में ढेबरुआ पुलिस ने क्षेत्र के टीकम गांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कीìधारा 3/7 के अंतर्गत केस दर्ज किया है। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शोहरतगढ़ तहसील के बढ़नी ब्लॉक के टीकम गांव में गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण कीìसूचना पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रत्नेश मिश्र एवं पूर्ति निरीक्षक राणा प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ छापामारी की तो अनिल कुमार यादव पुत्र अदिका प्रसाद के घर से 14 सिलेंडर बरामद हुआ। जिसे पास के गैस एजेंसी के सुपुर्द करते हुए डीएम की अनुमति पर शनिवार को ढेबरुआ थाने में अनिल कुमार पुत्र अदिका प्रसाद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया है।
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