दो चीनी नागरिकों को दो साल पंद्रह दिन की सजा

हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर में मोहाना थाना क्षेत्र के ककरहवा बॉर्डर पर दो चीनी नागरिकों को बिना वैध वीजा भारत में प्रवेश करने के लिए दो साल और 15 दिन की सजा सुनाई गई। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी।

दो चीनी नागरिकों को दो साल पंद्रह दिन की सजा

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। मोहाना थाना क्षेत्र के ककरहवा बॉर्डर पर पकड़े गए दो चीनी नागरिकों को सीजेएम अनुभव कटियार ने दो साल व 15 दिन की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों ही के पास भारत आने का वैध वीजा नहीं था। दोनों पर पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा था।2024 में नेपाल से ककरहवा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय मोहाना पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम झोऊ प्यूलिन पुत्र झोऊ यानमिन व दूसरे ने युवान यूहान पुत्री योआन यंग निवासी चांग गिक्युंग युबेई, लांजिक्सी स्ट्रीट, हुआई रोड हुवान, जीजिनबाव अपार्टमेंट बी-1-जेड-जेड चाइना बताया था।

पूछताछ में दोनों विदेशी नागरिकों ने भूलवश बैध कागजात न होने के बावजूद प्रवेश करने की बात कुबूल की थी।पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ 14(अ) विदेशी अधिनियम-1946 के तक कार्रवाई कर गिरफ्तारी की थी। इसी मामले में सीजेएम अनुभव कटियार ने फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपियों को दो साल 15 दिन की सजा सुनाई। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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