‘मृतक’ ने की मनरेगा मजदूरी, 10 पर होगी कार्रवाई

‘मृतक’ ने की मनरेगा मजदूरी, 10 पर होगी कार्रवाई

संक्षेप:

Siddhart-nagar News - बस्ती के कुदरहा विकास खंड के बगही गांव में एक मृतक के नाम पर 10 वर्षों से मनरेगा मजदूरी का भुगतान हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच में पता चला कि दुक्खी नामक व्यक्ति का निधन 10 साल पहले हुआ था, लेकिन उनका जॉब कार्ड सक्रिय रहा। इस पर 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Dec 09, 2025 11:02 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
share

बस्ती। विकास खंड कुदरहा के बगही गांव में मृतक के नाम पर मजदूरी कराने व बैंक में मजदूरी भुगतान कराने के मामले में सचिव व प्रधान सहित 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई का प्रस्ताव डीसी मनरेगा ने तैयार कर दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीएम ने इसका अनुमोदन कर दिया है। बताते चलें कि कुदरहा विकास खंड के बगही में एक ऐसा प्रकरण सामने आया कि जिसमें पता चला कि 10 साल से एक मुर्दा मनरेगा में मजदूरी कर रहा है। इसके नाम का जॉबकार्ड एक्टिव है। मनरेगा की मजदूरी बैंक खाते में जा रही है। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो सीएम पोर्टल, डीएम, बीडीओ व अन्य अधिकारियों से शिकायत की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रामीणों का शिकायती पर टीम गठित कर जांच कराई गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में पता चला कि गांव निवासी दुक्खी पुत्र निद्धू का निधन लगभग 10 वर्ष पहले हो चुका है। निधन बाद उनका मनरेगा जॉबकार्ड निरस्त नहीं हुआ। दुक्खी के नाम पर जारी जॉब कार्ड पर काम हुआ और मजदूरी भी निकाली गई। यह मजदूरी 50 हजार रुपये से अधिक की थी। उन्हें 2021 से 2024 तक काम करते दिखाया गया। इस खबर को आपके अपने प्रिय समाचार पत्र ‘हिन्दुस्तान’ ने 26 अगस्त 2025 को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसको संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने कार्रवाई का निर्देश दिया। बगही में मृतक मनरेगा मजदूर के मामले में तत्कालीन तीन ग्राम सचिव अवधेश कुमार, पंकज सिंह ,अजय कुमार, तत्कालीन तकनीकी सहायक कृष्ण प्रताप गिरी, ब्रह्मानंद चौरसिया, ग्राम रोजगार सेवक नीलम देवी से वसूली, विभागीय कार्यवाही, सेवा संविदा की समाप्ति के साथ विधिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके पूर्व इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकास खंड के एमआईएस फीडिंग में अनियमितता के लिए कम्प्यूटर आपरेटर अरविन्द कुमार यादव, बृजेश दूबे, दीपक श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्रवाई के पहले नोटिस देने का निर्देश हुआ है। इसके अलावा ग्राम प्रधान कमलावती देवी को पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए डीपीआरओ स्तर से पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।