अलग अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा
Shravasti News - श्रावस्ती की सिरसिया पुलिस ने 2008 और 2015 में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जेएम ने दोनों को दोषी करार देते हुए 500-500 रुपए के अर्थदंड और जेल की अवधि की सजा सुनाई। इसके अलावा, 2017 में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी को भी 1500 रुपए के जुर्माने और जेल की सजा दी गई।

श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने वर्ष 2008 में सहियापुर निवासी रामनरेश वर्मा पुत्र खुनखुन वर्मा को 312 बोर देशी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वही 2015 में सेमरा गब्बापुर निवासी कर्ताराम पुत्र शोभाराम को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को जेएम ने दोनों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सिरसिया पुलिस ने भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मजरा दत्तनगर निवासी शिवराज पुत्र बच्चूलाल को 2017 में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेएम ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व 1500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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