जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) टीके शिबु ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 15 से 30 सितम्बर तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायतों अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्रवाई, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण की कार्रवाई पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि एक अक्टूबर से 12 नवम्बर तक, आनलाइन आवेदन करने की अवधि एक अक्टूबर से पांच नवम्बर, आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि छह से 12 नवम्बर तक, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने की तिथि 13 नवम्बर से पांच दिसम्बर तक, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण व दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना छह दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्रवाई 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक की जायेगी। निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन 29 दिसम्बर को होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्राधिकार के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें व कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई पूरी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को अपने मोबाइल पर आरोग्य एप्प डाउनलोड रखना होगा। कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाये तो फेस मास्क अवश्य लगाये। किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए बात करें। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जायेगा। सैनिटाइजर साथ में रखना अनिवार्य है और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के हाथों को सैनिटाइज करें। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कुमार हर्ष, अपर जिलाधिकारी योगानन्द पाण्डेय, उप जिलाधिकारी भिनगा प्रवेन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी इकौना राजेश कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी जमुनहा जेपी चौहान, तहसीलदार, जिला पंचायतराज अधिकारी किरन सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।