मारपीट में दोषी अर्थदंड से दंडित

Newswrap हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
share

Shravasti News - श्रावस्ती के दत्तनगर निवासी शिवराज को 2017 में सिरसिया थाने में मारपीट और गाली-गलौज के मामले में दोषी ठहराया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा और 1500 रुपये का अर्थदंड दिया।

मारपीट में दोषी अर्थदंड से दंडित

श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर निवासी शिवराज पुत्र बच्चूलाल के विरुद्ध वर्ष 2017 में सिरसिया थाने में मारपीट व गाली गलौज के अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला न्यायालय में विचारधीन था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जेएम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि के कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Voice of UP
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।