दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना
Shravasti News - श्रावस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। 2017 में द्वारिका गांव निवासी वंशी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। मामला 26 अगस्त 2017 को दर्ज हुआ और...

श्रावस्ती। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पांच वर्ष बाद शुक्रवार को एक आरोपित को सजा दी गई। न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के द्वारिका गांव बगिया निवासी वंशी उर्फ वंशीलाल पुत्र हरीराम वर्मा ने वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके विरुद्ध 26 अगस्त 2017 को मल्हीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को उस दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना पूरी कर पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और मामले की सुनावाई शुरू हुई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो ने आरोपी वंशीलाल को दोषी करार दिया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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