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नो पार्किंग में देना होगा 500 रूपये जुर्माना

कैराना। संवाददाता न्यायालय परिसर द्वार के निकट अब गाड़ी खड़ी करने पर 500 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा दिया गया। कैराना स्थित जिला न्यायालय परिसर द्वार...

 नो पार्किंग में देना होगा 500 रूपये जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,शामलीThu, 23 Jul 2020 06:12 PM
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न्यायालय परिसर द्वार के निकट अब गाड़ी खड़ी करने पर 500 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा दिया गया। कैराना स्थित जिला न्यायालय परिसर द्वार के पास बेवजह वाहन खड़े कर दिए थे, जिस कारण न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब न्यायालय परिसर द्वार के आसपास वाले ऐरिये को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। बाकायदा यहां बोर्ड लगवाए गए हैं, जिन पर लिखवाया गया है- नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने पर 500 रूपये जुर्माना होगा। यानि कि अब यहां गाड़ी करने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा।

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