
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिलाई शपथ
Shamli News - भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान का आगाज़ किया है। विकास भवन में बैठक में अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए। अभियान 27 नवंबर से 8 मार्च 2026 तक चलेगा। पहले चरण में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और बाल विवाह न करने की शपथ ली गई।
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान बाल विवाह मुक्त भारत के तहत मंगलवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई। सीडीओ ने बताया कि यह राष्ट्रीय अभियान 27 नवंबर से 8 मार्च 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण की अवधि 31 दिसंबर को पूर्ण हो रही है। इस चरण में जनपद के सभी शैक्षिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई।
बैठक में अभियान के दूसरे चरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यह चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम, धर्मगुरुओं के साथ बैठकें तथा विवाह से जुड़े सेवा प्रदाताओं जैसे कैटरर, बैंड-बाजा, हलवाई, मैरिज हॉल संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि बाल विवाह की रोकथाम को और प्रभावी बनाया जा सके। सीडीओ बताया कि बाल विवाह कराने पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही बाल विवाह में शामिल बराती, फोटोग्राफर, टेंट व कैटरिंग संचालक, मौलवी, पंडित, बैंड संचालक आदि के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मुशफीकीन ने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी या संदेह हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 या महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचना दें, ताकि समय रहते बाल विवाह को रोका जा सके।

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