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पूर्व सांसद तबस्सुम को मिली अंतरिम जमानत

जिला न्यायालय से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को कुछ राहत मिली है।

पूर्व सांसद तबस्सुम को मिली अंतरिम जमानत
हिन्दुस्तान टीम,शामलीFri, 04 Oct 2019 11:12 PM
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जिला न्यायालय से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को कुछ राहत मिली है। जमीन की खरीद-फरोख्त में जिम्मेदार की भूमिका निभाने के आरोप में उन्हें जिला जज शिवमणि शुक्ल ने अंतरिम जमानत दी है। जबकि इसी मामले में जिला न्यायालय से पूर्व सांसद के बेटे विधायक नाहिद हसन की अंतरिम जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है।

पूर्व शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जावेद अली जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 427, 389, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने जिम्मेदार की भूमिका निभाई थी, जिसमें उसके साथ में धोखा किया गया है और उसकी रकम भी नहीं दी गई है। इस मामले में कोर्ट से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के खिलाफ वारंट जारी हुए थे। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के अधिवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि मामले में अंतरिम जमानत के लिए कैराना स्थित जिला न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिला जज शिवमणि शुक्ल की ओर से पूर्व सांसद को अंतरिम जमानत दे दी गई है।

नाहिद की अर्जी हुई थी खारिजइस मामले में सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसमें उनके अधिवक्ता की ओर से जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। गत 24 सितंबर को जिला न्यायालय से विधायक नाहिद हसन की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

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