
जिले के 210 इंचार्ज अध्यापकों को मिलेगा हेडमास्टर का वेतन
संक्षेप: Shamli News - जिले के 210 इंचार्ज अध्यापकों के लिए कोर्ट का फैसला 14 अक्टूबर 2025 को आया। इससे इन अध्यापकों को हेडमास्टरों के बराबर वेतन दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस निर्णय के पालन के लिए तैयारियां शुरू कर...
जिले के इंचार्ज अध्यापकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग के 210 इंचार्ज अध्यापकों के पक्ष में कोर्ट का फैसला 14 अक्टूबर को आने के बाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने इंचार्ज अध्यापकों को हेडमास्टरो के बराबर वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के 210 अध्यापकों को परिषदीय विद्यालयों में इंचार्जशिप पर कार्य कर रहें अध्यापक 4200 रुपये ग्रेड पे पर ही कार्य कर रहें है। इन अध्यापकों को जल्द ही 4600 रुपये बेसिक ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया जाएगा। गत वर्षो से इंचार्ज अध्यापकों की हेडमास्टरों के बराबर वेतन की कोर्ट में चल रही लडाई का फैसला 14 अक्टूबर 2025 को इंचार्ज अध्यापकों के पक्ष में आ गया है।
जिससे इंचार्ज अध्यापकों में खूशी की लहर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य शीर्षक से दायर याचिका की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इस बीच इस मामले में बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ पांच अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अवमानना कार्यवाही की सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को विशेष अपील सहित अन्य अपीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के वेतन के हकदार हैं। इस आदेश के अनुपालन को लेकर कई अवमानना याचिकाएं इलाहाबाद और लखनऊ पीठ में लंबित हैं। अधिकारियों को 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर आरोप तय करने की कार्यवाही का सामना करना था। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत इंचार्ज अध्यापकों की सूची तैयार कर बीएसए कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इंचार्ज अध्यापक गत वर्षों से इस मांग को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। जिसकी अंतिम सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 इंचार्ज अध्यापकों के पक्ष में हो गई है। वही जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इंचार्ज अध्यापकों को इस फैसले के अनुसार लाभ देने के लिए तैयारियां शूरू कर दी है। इस निर्णय से जिले के 210 से अधिक इंचार्ज अध्यापकों में खुशी की लहर है। कोट:- 14 अक्टूबर 2025 को आए कोर्ट के फैसले के अनुसार जिले के 210 इंचार्ज अध्यापकों को हेडमास्टर के वेतन के बराबर दिया जाएगा। जिसके लिए जिले के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इंचार्ज अध्यापकों की सूची मांगी गई है। जिसके आधार पर इनकों लाभ दिया जाएगा। लता राठौर- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

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