दलित नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास

दलित नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास

संक्षेप:

Shahjahnpur News - -छह जुलाई 2020 को नाबालिग को घर के बाहर से उठा लिया था-तीन दिन तक घर में बंधक बनाकर दो लोग करते रहे दुष्कर्म-किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची थी नाबालिग-इसके बाद महिला ने मदनापुर थाने में...

Nov 07, 2025 10:51 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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-किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची थी नाबालिग -इसके बाद महिला ने मदनापुर थाने में दी थी मामले की तहरीर -जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की विवेचना -प्राथमिक जांच में मामला सत्य पाए जाने पर दोनों की हुई गिरफ्तारी -इसके बाद से दोनों आरोपी थे जेल में, पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दिया फैसला शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने दलित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के ठोस तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने सजा सुनाई।

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अभियोजन के अनुसार थाना मदनापुर क्षेत्र की एक गरीब विधवा महिला ने बताया था कि 6 जुलाई 2020 को वह एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट होने के कारण बरेली के अस्पताल गई थी। उसी रात उसकी 15 वर्षीय पुत्री रात करीब नौ बजे शौच के लिए घर के बाहर गई, तभी गांव के ही मोनू सिंह और दिनेश ने मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे जबरदस्ती उठा लिया। दोनों दोषियों ने तीन दिन तक पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर वादिनी ने बरेली से लौटकर थाना मदनापुर में तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया, बयान दर्ज किए और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय को भेजा। सुनवाई के दौरान वादी, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों के साथ-साथ शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के ठोस तर्कों से न्यायालय संतुष्ट हुआ। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी), पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।