एसआईआर: नोटिस मिलने पर एक सप्ताह में देना होगा जन्म स्थान और तिथि के प्रमाण
Shahjahnpur News - शाहजहाँपुर में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण बैठक की। निर्वाचकों को नोटिस मिलने के बाद एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। 23 लाख मतदाता फार्म वितरित किए गए, जिनमें से 18 लाख प्राप्त हुए हैं। सभी दस्तावेज़ स्वयं प्रमाणित होने चाहिए।

शाहजहांपुर, संवाददाता। कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईआरओ, एईआरओ और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद निर्वाचकों को कम से कम एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इस दौरान उन्हें जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। बैठक में डीएम ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिए कि वे अपना लॉगिन पासवर्ड सक्रिय कर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उनके लिए नोटिस जारी कर सुनवाई कराई जाए।
बीएलओ के माध्यम से तीन दिनों के भीतर सभी नोटिस तामिल किए जाएँ। सुनवाई के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सुनवाई कर रहे व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो। डीएम ने बैठक में कहा कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। ---- एक दिन से डेढ़ सौ लोगों की होगी सुनवाई डीएम ने जानकारी दी कि अब तक 23 लाख 18 हजार मतदाता फार्म वितरित किए गए, जिनमें से 18 लाख 11 हजार प्राप्त हुए हैं। शेष मतदाताओं को नोटिस जारी कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही सुनवाई कराई जाएगी। सुनवाई के लिए किसी भी दिन डेढ़ सौ से अधिक लोगों की सूची नहीं बनाई जाएगी। ऑनलाइन भी सदस्यों का देख सकते विवरण निर्वाचक अपने और परिवार के सदस्यों के विवरण https://voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं। यदि गणना प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाती, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलने के बाद सभी निर्वाचकों को कम से कम एक सप्ताह का समय मिलेगा। नोटिस जारी होने पर यह दस्तावेज जरूरी जिनका जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ, उन्हें स्वयं प्रमाणित अभिलेख जमा करने होंगे। जिनका जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ, उन्हें स्वयं के साथ पिता या माता के प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। 02.12.2004 के बाद जन्मे निर्वाचकों के लिए भी समान प्रक्रिया लागू होगी। यदि किसी के अभिभावक भारतीय नहीं हैं, तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। ---- मतदाता बने रहने को यह दस्तावेज होंगे मान्य डीएम ने यह भी बताया कि स्वीकार्य दस्तावेज़ों में पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थानों का मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। सभी दस्तावेज़ स्वयं प्रमाणित होने चाहिए। एसआईआर के तहत जारी नोटिस मिलने के बाद सभी निर्वाचकों को अपने दस्तावेज नियत समय में जमा करना अनिवार्य होगा। इससे मतदाता नामावली में त्रुटियों की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी। -धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम, शाहजहांपुर।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




