स्कूल वाहन फिटनेस और फायर सेफ्टी की जांच के निर्देश

हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

जुलाई से जिले के सभी विद्यालयों के पुनः खुलने के मद्देनजर, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय ने स्कूल प्रबंधकों को वाहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूल वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अग्निशामक यंत्रों की जांच करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल वाहन फिटनेस और फायर सेफ्टी की जांच के निर्देश

शाहजहांपुर, संवाददाता । जुलाई से जिले के सभी विद्यालयों के पुनः खुलने के मद्देनजर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय ने स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विद्यालयों के नाम पंजीकृत एवं अनुबंधित सभी वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, बीमा और परमिट की वैधता की जांच कर ली जाए। जिन वाहनों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, उनकी वैधता पूर्ण कराने के बाद ही उनका संचालन किया जाए। इसके अलावा सभी स्कूल वाहनों में लगे अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर की कार्यशीलता और वैधता की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यदि किसी वाहन के दस्तावेज या अग्निशामक यंत्र मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए तो मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 53 और 86 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।