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लोकसभा चुनाव 2019 : गठबंधन का प्रत्याशी भी लगा सकेगा सिर्फ एक झंडा

सीडीओ महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में अभी कन्फ्यूजन बना हुआ...

लोकसभा चुनाव 2019 : गठबंधन का प्रत्याशी भी लगा सकेगा सिर्फ एक झंडा
हिन्दुस्तान टीम,शाहजहांपुरThu, 14 Mar 2019 12:35 AM
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सीडीओ महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। वह समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आचार संहिता व धारा 144 के संबंधित निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्रत्याशी अपने वाहन पर सिर्फ एक ही झंडा लगाकर चल सकेगा। इसके लिए भी पहले से अनुमति लेनी जरूरी होगी। बुधवार को विकास भवन के सभागार में प्रेसवार्ता कर सीडीओ महेंद्र सिंह ने पिछले 24 घंटे की कार्रवाई और आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाइक से प्रचार बढ़ा है, जिसका उपयोग बाइक रैली निकालने पर होता है।

एक ग्रुप में 10 से ज्यादा दोपहिया वाहनों पर रोकआचार संहिता लगने के बाद अब एक ग्रुप में दस से ज्यादा दोपहिया वाहन लेकर नहीं चल सकते हैं। उससे ज्यादा संख्या होने पर एक निर्धारित दूरी पर ही दोपहिया वाहन ग्रुप में चल सकेंगे। इसके साथ ही वाहन पर एक झंडा ही लगा सकेंगे। दोपहिया पर दो गुणा एक फीट, तीन और चार पहिया पर तीन गुणा दो फीट का झंड़ा सकते हैं। रोड शो में छह गुना चार फीट रोड शो का झंडा लेकर चला सकेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आधी से ज्यादा सड़क को न घेरा जाए, जिसके लिए भी पहले से ही अनुमति लेनी होगी। सुबह छह से रात 10 बजे तक ही बजा सकेंगे साउंडसीडीओ ने कहा कि सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही साउंड बजाने की अनुमति होगी। प्रचार के लिए उपयोग होने वाली वीडियो वैन की संख्या को लेकर कोई बैन नहीं है, लेकिन दिखाए जाने वाले वीडियो का प्रसारण होगा या नहीं, इसकी अनुमित समिति से लेनी होगी।

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