
हत्या में तीन सगे भाइयों और भतीजे को उम्रकैद
Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया खेड़ा में दिव्यांग व्यक्ति ऋषिपाल की हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2,40,000 रुपये का जुर्माना भी...
शाहजहांपुर, संवाददाता। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया खेड़ा में करीब डेढ़ साल पहले दिव्यांग व्यक्ति की हत्या और परिवार के अन्य लोगों को गोली मारने के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-10) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 504 व शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत यह सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से दो लाख रुपये मृतक ऋषिपाल के वारिसों को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे।

जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि यह घटना 12 मार्च 2023 की सुबह करीब आठ बजे की है। गांव मुड़िया खेड़ा निवासी सोनपाल पुत्र बदन सिंह ने मिर्जापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि गांव के ही नरसिंह, पप्पू, सुरेश उर्फ भूरे (तीनों सगे भाई) पुत्रगण अमर सिंह और आलोक पुत्र सुरेश उर्फ भूरे पुरानी रंजिश के चलते उनके परिवार से विवाद करते थे। प्रार्थी के मुताबिक उक्त सभी लोग बदमाश किस्म के हैं, जो अवैध हथियार बनाते हैं और कई बार पुलिस कार्रवाई में जेल भी जा चुके हैं। वारदात वाले दिन सोनपाल का दिव्यांग भाई ऋषिपाल रास्ते के पास खड़ा था। तभी चारों आरोपी नाजायज असलहों के साथ आए और गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। इसमें दिव्यांग ऋषिपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात साल के शैलेश को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हुआ। एक गोली गुड्डी देवी पत्नी गुड्डू को भी लगी थी। दो साल तक चला मुकदमा: थाना मिर्जापुर पुलिस ने मामले की जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 504 और आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की। करीब दो साल तक मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को दोषी पाते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा, 20 हजार जुर्माना शाहजहांपुर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल की अदालत ने आरोपी को चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2016 में कोतवाली शाहजहांपुर में दर्ज हुआ था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह चौहान ने अदालत में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने गुलफाम निवासी मोहल्ला ककरा खुर्द को आईपीसी की धारा 452, 354बी व पॉक्सो की धारा 8 के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की भी व्यवस्था की है।

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