निगम में ऑनलाइन होंगे दाखिल खारिज, जोनल अधिकारी नियुक्त
नगर निगम में संपत्ति के दाखिल खारिज कराने के लिए बाबूओं के पास भटकना नहीं पड़ेगा। निगम ने एक नवम्बर से ऑनलाइन व्यवस्था को लागू कर...
नगर निगम में संपत्ति के दाखिल खारिज कराने के लिए बाबूओं के पास भटकना नहीं पड़ेगा। निगम ने एक नवम्बर से ऑनलाइन व्यवस्था को लागू कर दिया। नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी भी नियुक्त करते हुए एकल खिड़की की स्थापना कराने के निर्देश दिए हैं।
शाहजहांपुर में नगर निगम में दाखिल खारिज को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आती रहती हैं। पिछले दिनों बाबू द्वारा किए गए खेल भी नगर आयुक्त के सामने आए। जिस पर उसे निलंबित भी कर दिया। उस बाबू की गड़बड़ी के चलते अधिकारी आए दिन लोगों की शिकायतों से जूझते रहते हैं। दाखिल खारिज के खेल को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जाएगा। नगर आयुक्त संतोष शर्मा के मुताबिक, एक नवम्बर से ऑनलाइन दाखिल खारिज होंगे। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 213 के अंतर्गत संपत्तियों के नामातंरण का प्राविधान किया गया है। जनसामान्य को त्वरित, सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई- नगर सेवा के अन्तर्गत-12 सुविधाओं को समेकित करते हुए संपत्तियों के नामांतरण की भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जन सामान्य को सुचारू रूप से सभी सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए नगर आयुक्त ने नगर निगम को चार जोनों में बांटा गया है। उन्होंने जोनल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं।
एकल खिड़की की स्थापना की गई
-नगर आयुक्त ने निगम में एकल खिड़की की स्थापना करते हुए सभी सुविधाआें को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नामातंरण की कार्रवाई जोनल अधिकारियों द्वारा 45 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एकल खिड़की पर कर्मचारियों को तैनात करते हुए आमजन को एक ही स्थान पर नामातंरण प्रार्थना देने, देय गृहकर-जलकर को जमा करने, नकल के लिए आवेदन देने,गृहकर निर्धारण और इससे संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उसके सभी प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए हैं।