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बालिका को ले जाने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा

कोर्ट ने 14 वर्षीय बालिका के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी...

बालिका को ले जाने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,शाहजहांपुरTue, 30 Nov 2021 11:40 PM
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कोर्ट ने 14 वर्षीय बालिका के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। वहीं, दो को दोषमुक्त भी किया गया।

यह मामला 21 मई 2014 का है। कटरा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी का अपहरण कर लिया था। बेटी की चप्पल नाली में पड़ी मिली थी। जानकारी करने पर पता चला था कि मोहल्ले के धर्मवीर उर्फ हुलासी व उसका दोस्त राजकुमार उर्फ झब्बू ने साथियों संग अपहरण किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने एडीजीसी राजीव अवस्थी व एसपीओ दिलीप चौहान के तर्को से सहमत होते हुए धर्मवीर को 10 साल की सजा सुनाई। वहीं राजकुमार उर्फ झब्बू व सुखदेव पर आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया।

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