15 साल पुराने हत्या के प्रयास में 10 साल का कारावास

Jan 13, 2026 02:01 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में 15 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में लालाराम को 10 साल की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला 2010 का है, जब लालाराम ने विवाद के चलते दो भाइयों को गोली मार दी थी। जुर्माने में से 30 हजार रुपए पीड़ित भाइयों को दिए जाने का आदेश है।

15 साल पुराने हत्या के प्रयास में 10 साल का कारावास

शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। थाना पुवायां के 15 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी लालाराम को दस साल की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़ित भाइयों या उनके वारिसों को देने का आदेश भी शामिल है। वादी धर्मेंद्र कुमार ने 13 मार्च 2010 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गंगसरा निवासी लालाराम से टेम्पो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद की रंजिश में लालाराम की दुकान पर वादी के भाई सोनू और प्रेमशंकर जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लालाराम और उसके दो बेटों ने दोनों भाइयों को मां-बाप की गालियां देते हुए तमंचे से गोली मार दी।

दोनों घायल होकर वहीं गिर गए और आरोपी भाग निकले। पुलिस ने तहरीर के आधार पर लालाराम और उसके दोनों बेटों सोनू व अमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू की मृत्यु हो गई, जबकि अमन नाबालिग होने के कारण अलग प्रक्रिया के अधीन रहा। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों की गवाही और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्रीपाल वर्मा के तर्कों को मानते हुए लालाराम को दस साल जेल और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़ित भाइयों या उनके वारिसों को देने का आदेश भी शामिल है।

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