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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक...

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,संतकबीरनगरTue, 12 Jul 2022 10:50 AM
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम।

संतकबीरनगर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी अमित सिंह पर अनुसूचित जाति की युवती के साथ शादी का सब्जबाग दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।

मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित युवती ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि वह अनुसूचित जाति की है। वादिनी ने अमित सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध दुष्कर्म का शिकायती पत्र दिया था परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी घर से फरार है। वादिनी को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान पति आत्मा प्रसाद यादव पुत्र झींगुर एवं मल्लू सिंह पुत्र मोती सिंह द्वारा वादिनी को डराया धमकाया जा रहा है। यही नहीं भाई को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके संबंध में मेरे मोबाइल में रिकार्डिंग भी है। जाति सूचक शब्दों से गाली भी दी जा रही है। इसके कारण मेरा भाई घर से भाग कर कहीं अपनी जान बचा कर रह रहा है। यदि मेरे भाई को कोई क्षति पंहुचती है तो इसके जिम्मेदार आत्मा प्रसाद एवं मल्लू सिंह होंगे। पुलिस ने पीड़िता के कथन के आधार पर धारा 376, 504, 506 भादवि एवं एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। आरोपी अमित सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा यही नहीं उसने पीड़िता का गर्भपात भी कराया है। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट आरोपी अमित सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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