Sankat Bhir Nagar SP Leaders Surrender After Burning Home Minister s Effigy सपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेण्डर, मिली जमानत, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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सपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेण्डर, मिली जमानत

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में भारत सरकार के गृहमंत्री का पुतला फूंकने

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरWed, 25 Dec 2024 12:32 PM
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सपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेण्डर, मिली जमानत

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में भारत सरकार के गृहमंत्री का पुतला फूंकने के आरोपी तीन सपा नेताओं ने प्रभारी सीजेएम व सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय राज पांडेय की कोर्ट में मंगलवार को आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी कन्हैया लाल यादव, प्रदेश महासचिव छात्रसभा विजय यादव तथा राहुल सिंह यादव बादल का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामे पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपियों पर कलक्ट्रेट परिसर के पास सड़क पर पुतला जलाने का आरोप लगाया गया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशान्त मिश्र ने बताया कि प्रकरण में पुलिस चौकी प्रभारी बरदहिया शशिकांत यादव ने 9 ज्ञात व अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है। उनका आरोप है कि 21 दिसम्बर 2024 को शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए कलक्ट्रेट परिसर पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। ज्ञापन के उपरांत राहुल उर्फ बादल यादव वर्तमान पता सब्जी मण्डी बरदहिया, शैलेन्द्र यादव सदस्य जिला पंचायत निवासी बरदहिया, अजीम पठान टोला, मणिशंकर भैंसहिया मगहर, कन्हैया यादव ग्राम धमरजा, विजय यादव प्रदेश महासचिव छात्र सभा, राम दरश यादव निवासी गोला बाजार कोतवाली खलीलाबाद, रामा यादव ग्राम परसाभारी थाना महुली, यूसुफ कमाल ग्राम जामडीह थाना दुधारा व कुछ अन्य अज्ञात द्वारा दिन में समय लगभग 12 बजकर 20 मिनट पर कलक्ट्रेट परिसर के पास सड़क पर पुतला जलाया गया। इनके द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 का उल्लंघन करते हुए विधि विरुद्ध जमाव करके भीड़ के मध्य पुतला जलाया गया। इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हुए शांति व कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया गया। शांति व्यवस्था में लगे कर्मचारियों के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इनके इस कृत्य से सड़क पर जाम तथा आवागमन प्रभावित रहा। इन आरोपियों में से समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश महासचिव विजय यादव, कन्हैया लाल यादव व राहुल सिंह यादव बादल ने सीजेएम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के पश्चात प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय राज पांडेय की कोर्ट ने आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश दिया।

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