पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास, 15 सौ का अर्थदण्ड
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में पाक्सो एक्ट के एक आरोपी बेचन बेल्दार को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर 1500 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया, जिसका भुगतान न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी।...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी बेचन बेल्दार उर्फ पुजारी पर सजा के अतिरिक्त पन्द्रह सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण 15 सौ रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। वादिनी का आरोप है कि उसके पति बाहर रहते हैं। दिनांक 31 अगस्त 2017 को सुबह लगभग सात बजे उसकी पुत्री खेत की तरफ गोबर फेंकने गई थी। वापस आते समय गांव का बेचन बेल्दार उर्फ पुजारी पुत्र चांदबल बेल्दार ने रोक लिया। उसके साथ छोड़छाड़ किया। पुलिस ने अश्लील हरकत करने व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल पांच साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी बेचन बेल्दार उर्फ पुजारी को पाक्सो एक्ट के आरोप में दोष सिद्ध करार दिया।
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