नल के हैंडिल से मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में नल के हैंडिल से हत्या करने के आरोपी आदर्श को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने अतिरिक्त 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला 10 जनवरी 2019 का है, जब मृतक...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। नल के हैंडिल से मारकर हत्या करने के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी आदर्श पर सजा के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रकरण में मृतक वृन्दावन पटेल की पत्नी अमरावती देवी ने अभियोग पंजीकृत कराया था । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम बन्हैता का है ।
वादिनी अमरावती देवी का आरोप है कि 10 जनवरी 2019 को उसके पति वृंदावन पटेल पुत्र अछैवर घर के बरामदे में लेटे हुए थे। समय करीब साढ़े आठ बजे रात में गांव का ही आदर्श पुत्र स्वर्गीय कांशीराम , जो एक दबंग प्रकृति का व्यक्ति है । पति को गाली देने लगा। गाली देने से मना करने पर अपने साथ ले आए फरसे से जान मारने की नीयत से पति के सिर पर हमला कर दिया। फरसा बाउंड्री में लग गया तो आरोपी ने रामसूरत के नल का हैंडिल तोड़कर पति के सिर पर वार कर दिया और वह मौके पर ही गिर गए। घटना को उसने व उनकी पुत्री अनुराधा पटेल ने देखा और शोर मचाया। पति को जिला अस्पताल खलीलाबाद ले गए। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया । पुलिस ने हत्या का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया ।
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