निजी विद्यालयों के गरीबों के लिए आरक्षित सीटों पर आवेदन शुरू
Santkabir-nagar News - हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। निशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत

हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। निशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा एक, प्री प्राइमरी कक्षा से संचालित निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी, कक्षा एक में 25% निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन 2 फरवरी से प्रारंभ हो गया। इसके अंतर्गत जिस वार्ड या ग्राम सभा में अभिभावक का निवास स्थान है उसे स्थान वार्ड, ग्राम सभा में स्थिति असहायता प्राप्त विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीट सरकार द्वारा गरीब समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन rte 25.gov.in वेबसाइट पर किया जाना है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल कार्ड होल्डर दिव्यांग अभिभावक के पाल्य, दिव्यांग बच्चे प्रवेश ले सकता है।
इस हेतु उसे संबंधित वर्ग से संबंध होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अभिभावक जिनकी एक लाख रुपए वार्षिक से आए काम हो वह भी अपने आय प्रमाण पत्र अपलोड करके अपने पाल्यों का प्रवेश इस योजना अंतर्गत करा सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि डीएम एवं सीडीओ के 21 जनवरी 2026 दिए गए निर्देश के अनुपालन के क्रम में प्रत्येक विकास क्षेत्र स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। जिसमें ब्लॉक गुणवत्ता समन्वयक के साथ एक ऑपरेटर नामित करने के लिए खण्ड शिक्षा अधिकरी को निर्देश दिए गए हैं। जिन अभिभावकों को आवेदन करने में समस्या आ रही है वह सभी अभिभावक संबंधित विकास क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान विकास क्षेत्र स्तर पर नहीं हो रहा है तो जनपद स्तर पर आरटीई योजना डॉ रजनीश बैद्यनाथ प्रभारी आरटीई जिला समन्वयक समग्र शिक्षा से समन्वय स्थापित करते हुए अपना आवेदन जनपद स्तर से भी करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के असुविधा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संपर्क किया जा सकता है।

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