भुगतान रोक कर फंसे प्रधान और तत्कालीन तीन सचिव
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर के सेमरियावां विकास खंड के बिगरा अव्वल ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान मेहरून्निशा और तीन सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में 5.5 लाख रुपये का बकाया भुगतान और तीन महीने का मानदेय रोकने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के विकास खंड सेमरियावां के ग्राम पंचायत बिगरा अव्वल के पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान कराए गए निर्माण कार्य का करीब 05 लाख रुपये का बकाया भुगतान और तीन माह का मानेदय भुगतान रोक कर प्रधान और तत्कालीन तीन सचिव बुरे फंस गए। डीएम ने दोषी प्रधान का जहां पॉवर सीज कर दिया, वहीं तीनों सचिवों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रकरण की अंतिम जांच पीडी को सौंपी है। जबकि बीडीओ से ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की सूची मांगी है। सेमरियावां विकास खंड के बिगरा अव्वल के रहने वाले मोहनलाल आनंद ने 12 नवंबर 2025 को कमिश्नर बस्ती को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया।
जिसमें कहा कि पूर्व प्रधानी के कार्यकाल में निर्माण कार्य का अवशेष 5,50,486 रुपये एवं तीन माह का प्रधान का मानदेय भुगतान अभी तक लंबित है। इसके लिए कई पत्र लिख चुके है, लेकिन अब तक प्रधान और सचिव ने भुगतान नहीं किया। डीपीआरओ के जरिए एडीओ पंचायत सेमरियावां को 22 अक्तूबर 2024 को और 26 दिसंबर 2024 को पत्र भेजकर पूर्व प्रधान के जरिए कराए गए कार्य में अवशेष धनराशि एवं तीन माह के बकाया मानदेय भुगतान के लिए आदेश पारित किया गया था। एडीओ पंचायत सेमरियावां ने भी ग्राम प्रधान और सचिव को पत्र के माध्यम चार वर्ष पूर्व कराए गए अवशेष कार्यों का भुगतान और तीन माह का अवशेष मानदेय भुगतान करते हुए अवगत कराने का आदेश दिया था, लेकिन प्रधान और सचिव के जरिए उच्चाधिकारियों के दिए गए आदेशों का पालन अभी तक नहीं किया गया। डीपीआरओ ने 19 अप्रैल 2025 को तत्कालीन सचिव अनिल कुमार चौधरी को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद अनिल कुमार चौधरी ने स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके साथ ही अपने तैनाती अवधि तक उक्त प्रकरण में भुगतान भी नहीं किया। डीपीआरओ ने 24 नवंबर 2025 को डीडीओ को तत्कालीन सचिव अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र भेजा था। कार्रवाई नहीं होने पर एक दिसंबर 2025 को अनुस्मारक पत्र भी भेजा। सेमरियावां के एडीओ पंचायत ने 02 दिसंबर 2025 को डीएम को रिपोर्ट दिया कि ग्राम पंचायत बिगरा अव्वल में अभी तक ग्राम प्रधान एवं तत्समय से अब तक तैनात सचिव योगेंद्र कुमार गौड़, चंद्र प्रकाश और अनिल कुमार चौधरी के द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं नहीं की गई है। इसी मामले में मोहन लाल आनंद के शिकायती प्रार्थना पत्र पर बीडीओ ने टीम गठित करके जांच कराई। जांच आंख्या 18 अक्तूबर 2023 को सचिव एवं ग्राम प्रधान को उक्त कार्यों के भुगतान के लिए पत्र भेजकर निर्देशित किया था। पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी भुगतान की कार्रवाई सचिव योगेंद्र कुमार गौड़, चंद्र प्रकाश ,अनिल कुमार चौधरी और प्रधान मेहरून्निशा ने नहीं किया। 02 दिसंबर 2025 को अपना आवेदन पत्र उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया कि प्रकरण उप लोक आयुक्त के यहां प्रस्तुत परिवाद में प्रचलित जांच में लंबित है। डीपीआरओ मनोज यादव के मुताबिक डीएम ने उक्त परिवाद का परीक्षण कराने पर पाया कि मात्र ग्राम पंचायत बिगरा अव्वल की एक परियोजना सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए सामग्री पर 36312 रुपये पर जांच प्रचलित है। उक्त बिंदु को छोड़कर शिकायती पत्र में उल्लिखित शेष बिंदु पर 5 लाख 50 हजार 486 रुपये में से 36 हजार 312 रुपये छोड़कर एवं तीन माह का तत्कालीन प्रधान का मानदेय के भुगतान किया जाना था, लेकिन संबंधित सचिवों एवं प्रधान के जरिए भुगतान की कार्रवाई न करके उच्चाधिकारियों को भ्रामक सूचना दी गई। यह स्थिति अत्यंत ही आपत्तिजनक है। डीएम ने प्रधान मेहरुन्निशा का वित्तीय एवं प्रशासनिक पॉवर सीज कर दिया। इसके साथ ही संबंधित तीनों सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीएम आलोक कुमार ने कहा कि सेमरियावां विकास खंड के ग्राम पंचायत बिगरा अव्वल में पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान कराए गए कार्यो का अवशेष भुगतान और प्रधान के तीन माह का अवशेष मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान करने की बजाय भ्रामक सूचना दी गई। दोषी प्रधान मेहरून्निशा का वित्तीय एवं प्रशासनिक पॉवर सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही दोषी तीनों सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए डीपीआरओ और डीडीओ को निर्देश किया गया है। पीडी को प्रकरण की अंतिम जांच सौंपी गई है। बीडीओ सेमरियावां को निर्देश दिए गए गए है कि प्रधान के दायित्व एवं कर्तव्य के निर्वहन के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
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