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पीड़िताओं को दी गई पचास लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की 16 पीड़िताओं को महिला कल्याण विभाग की

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 14 Feb 2025 03:30 PM
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पीड़िताओं को दी गई पचास लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की 16 पीड़िताओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से 50.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह भुगतान जिला संचालन समिति के अनुमोदन के बाद किया गया। साथ ही 112 प्रकरणों को स्वीकृत करते हुए भुगतान के लिए कोष मुख्यालय को भेजा गया। नियमावली में किए गए प्राविधान के अनुसार तीन स्तरों पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित रहता है। इसके बाद भुगतान होता है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को तात्कालिक आर्थिक व चिकित्सीय राहत सुनिश्चित की जाती है। इसका संचालन छह फरवरी 2015 से जनपद में किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत पीड़िताओं को आर्थिक क्षति पूर्ति तीन लाख से दस लाख तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति द्वारा किए जाने का प्राविधान नियमावली में किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त के तहत अभी तक जनपद में कुल 162 प्रकरणों में पीड़िताओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। कुल 274 प्रकरणों को जिला संचालन समिति द्वारा स्वीकृत तथा 216 प्रकरणों को अस्वीकृत किया गया है। योजनान्तर्गत नियमावली के अनुसार आईपीसी की पांच धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट की तीन धाराओं 326ए आईपीसी, 304 बी आईपीसी, 376ए आईपीसी, 376सी आईपीसी, 376डी आईपीसी, 4, 6, 14 पॉक्सो एक्ट एवं 302 आईपीसी के साथ पठित 4 या 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पीड़िताओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। वर्ष 2024 में 48 पीड़िताओं को एक करोड़ 62 लाख 25 हजार की आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान हुआ है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि उक्त योजना के तहत 2025 में पीड़िताओं के प्राप्त प्रकरणों में धारा 4 पॉक्सो में निर्धारित धनराशि तीन लाख के हिसाब से 14 पीड़िताओं को लाभान्वित करते हुए कुल 40 लाख पचास हजार रुपया का भुगतान किया गया है। धारा 6 पॉक्सो में निर्धारित धनराशि तीन लाख के हिसाब से एक पीड़िता को लाभान्वित करते हुए भुगतान किया गया और धारा 376 डी आईपीसी में एक पीड़िता को सात लाख रुपया का भुगतान किया गया।

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