परिसर छोड़ें या पंजीकरण कराएं
Santkabir-nagar News - धनघटा तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में बिना पंजीकरण वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। सभी अधिवक्ताओं को 14 मार्च तक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में फरवरी माह में अधिवक्ता पत्रों की बिक्री का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया गया। अंत में, एक वकील के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

धनघटा, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील बार एसोसिएशन धनघटा की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को अध्यक्ष दिलीप राय और महामंत्री मिठाई लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तहसील परिसर में बिना पंजीकरण के वकालत कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि तहसील परिसर में विधि व्यवसाय कर रहे सभी अधिवक्ता आगामी 14 मार्च तक अपना अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लें। निर्धारित तिथि के बाद भी यदि कोई बिना पंजीकरण या अवैध तरीके से वकालत करता पाया गया, तो उसे परिसर छोड़ना होगा। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तहसील बार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित व्यक्ति की होगी।बैठक
में फरवरी माह के दौरान अधिवक्ता पत्रों की बिक्री का लेखा-जोखा भी साझा किया गया। बताया गया कि फरवरी में कुल 368 प्रतियां बेची गईं, जिससे₹3000 की आय हुई। इसमें से 1400 नए वकालतनामा की छपाई, 1000 छपाई हेतु स्वीकृत राशि और 600 अधिवक्ता कार्यकारिणी शुल्क के रूप में व्यय किए गए। शेष बकाया राशि की वसूली 30 मार्च तक सुनिश्चित की जाएगी। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए एक आधुनिक कोचिंग व लाइब्रेरी बनवाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए स्थानीय विधायक से संपर्क करने हेतु तहसील बार के पदाधिकारी पुनः बैठक करेंगे। साथ ही तहसील बार के पुराने खातों को अपडेट करने का निर्णय भी लिया गया है।शोक सभा के बाद बैठक स्थगितबैठक के अंत में कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य और अधिवक्ता सुनील पांडेय की माता के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीयूष पाल, उपाध्यक्ष जय प्रकाश नारायण, मंत्री आशुतोष मिश्र सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य और अधिवक्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


