
गोवध के दो अलग मामलों में तीन आरोपियों पर 3550 हजार रुपए का अर्थदण्ड
संक्षेप: Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में गोवध के मामलों में तीन आरोपियों को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। यदि दंड का भुगतान नहीं किया गया,...
संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गोवध के दो अलग मामले में तीन आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी जहीरुद्दीन व शब्बीर पर दो हजार पांच सौ रुपए व बिल्ला उर्फ बिरला पर 1050 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमलेश मिश्र ने बताया कि प्रकरण में आरोपी जहीरुद्दीन पुत्र बहादुर व शब्बीर पुत्र सरदारी तथा बिल्ला उर्फ बिरला पुत्र खालिक ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा के रहने वाले हैं।

इन आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2002 में बखिरा थाने में गोबध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के उपरांत बखिरा पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और कुल तीन हजार पांच सौ पचास रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया ।

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