Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में सीजे (जेडी) की कोर्ट ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 3000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अभियोग 23 मई 2011 को पंजीकृत किया गया था। पिण्टू को सजा न अदा करने पर एक महीने की कारावास भुगतनी पड़ेगी।

Santkabir Nagar News: मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा

Santkabir Nagar News: हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के मारपीट करने के एक मामले में सीजे (जेडी), एसीजेएम की कोर्ट ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अशर्फी पुत्र सूर्यबली निवासी कटया थाना बखिरा ने 23 मई 2011 को थाना बखिरा पर पिण्टू पुत्र रामभजन निवासी कटया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। उस पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। विवेचक उप निरीक्षक राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था।न्यायालय ने जुर्म स्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया। पिण्टू को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।

साथ ही 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

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