सीजेएम के आदेश पर सात लोगों पर मारपीट व धमकी का मुकदमा दर्ज
मेंहदावल क्षेत्र की शहनाज खातून ने न्यायालय में तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि 25 फरवरी 2026 को बकरी के घर में घुसने पर सात लोगों ने मारपीट और गाली-गलौज की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता ने पहले पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी।

मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहदावल थाना क्षेत्र के सानी केवटलिया (भीतरी टोला) निवासी महिला की तहरीर पर न्यायालय के आदेश से सात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।पीड़िता शहनाज खातून पत्नी झीनक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 25 फरवरी 2026 को दोपहर करीब एक बजे मोहल्ले के कोईल उर्फ मो़ वारिस की बकरी उसके घर में घुस गई और नुकसान पहुंचाने लगी। घर में मौजूद बच्चों ने बकरी को भगा दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर शबनम, वारिफा, मो़ आलम, जुलेखा खातून, लल्लन, शोहरतुन्निशा और कोईल उर्फ मो़ वारिस एक राय होकर उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
बीच-बचाव करने पहुंची रेहाना खातून और चांदनी को भी पीटने का आरोप लगाया गया है। वादिनी का आरोप था कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी और घायलों का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बाद में विपक्षी पक्ष के प्रभाव में उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेंहदावल पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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