Santkabir Nagar News: ब्रिटिश मौलाना प्रकरण में पक्षकारों ने प्रस्तुत किए साक्ष्य

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: खलीलाबाद के मोतीनगर में एक मदरसे की जमीन प्रकरण में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। पक्षकारों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए और 07 जुलाई को बहस के लिए तिथि मुकर्रर की गई। एक पक्ष ने जमीन को सरकारी घोषित करने का मुद्दा उठाया, जबकि दूसरे ने जमीन के विवादित राजस्स्व अभिलेखों का उल्लेख किया।

Santkabir Nagar News: ब्रिटिश मौलाना प्रकरण में पक्षकारों ने प्रस्तुत किए साक्ष्य

Santkabir Nagar News: हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के मोतीनगर स्थित ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान से जुड़े मदरसा जमीन प्रकरण में शनिवार को एसडीएम सदर की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट में पक्षकारों ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। वाद बिंदु पर चर्चा के बाद बहस के लिए 07 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई। दायर याचिका में मदरसे की भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने का बिंदु रहा। एक पक्ष का आरोप है कि जिस भूमि पर मदरसा संचालित हो रहा है, उसका राजस्स्व अभिलेखों में दर्ज विवरण विवादित है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क के साथ साक्ष्य को प्रस्तुत किया।एसडीएम

हृदयराम त्रिपाठी ने बताया कि सरकार बनाम कुलियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल सोसायटी के सरपरस्त शमसुल हुदा खान के पक्ष से नुरुल हक और आशिया खातून ने अपने अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे के जरिए अपना पक्ष रखा है। जिसमें निजामुद्दीन से उक्त जमीन की खरीदारी करने का उल्लेख किया है। शासकीय अधिवक्ता शंखमणि त्रिपाठी ने सरकार की ओर से पैरवी की। 07 जुलाई को मामले में बहस की तिथि नियत की गई है।

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