दो सगे भाई दोषसिद्ध , एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में दो सगे भाइयों को मारपीट के मामले में दोषी ठहराया गया। सिविल जज मिमोह यादव ने उन्हें एक-एक वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ने का निर्णय लिया और 25,000 रुपए का बंध पत्र भरने का आदेश दिया। यह...

संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट करने के आरोपी दो सगे भाइयों को सिविल जज जूनियर डिवीजन मिमोह यादव की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक-एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी राज कुमार व राजेश को 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किया। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वादी दखी गुप्ता पुत्र रघुवीर गुप्ता ग्राम गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप है कि उधार सामान न देने के कारण आरोपियों ने मारा पीटा। मामले के आरोपी राज कुमार व राजेश पुत्रगण सीताराम ग्राम गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद के रहने वाले हैं।
इन आरोपियों के विरुद्ध 21 जुलाई 2014 में मारपीट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मिमोह यादव की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए एक-एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया।
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