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ससुर की हत्यारोपित बहू की जमानत अर्जी खारिज

ससुर की हत्यारोपी बहू का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महफूज अली की कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। बहू शर्मिला देवी पर अपने पति के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने का आरोप है...

ससुर की हत्यारोपित बहू की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,संतकबीरनगरTue, 29 Sep 2020 03:36 AM
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ससुर की हत्यारोपी बहू का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महफूज अली की कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। बहू शर्मिला देवी पर अपने पति के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने का आरोप है ।

मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम बयारा का है। प्रकरण में आरोपित की सास ने अपने बेटे और बड़ी बहू के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कराया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आनंद कुमार राय ने बताया कि रामपत चौरसिया की पत्नी संगीता देवी ने दिनांक 23 जुलाई 2020 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। उसका आरोप है कि उसके दो लड़के और तीन लड़कियां हैं। छोटा लड़का विनोद दिल्ली में रहता है। बड़ा लड़का मनोज चौरसिया की शादी हो गई है, वह घर पर रहता है। अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता रहता था। 22 जुलाई को रात 11 बजे मनोज अपने पिता को गाली दे रहा था। झगड़ा बचाने के लिए वह घर से निकल कर पुलिया पर जाकर बैठ गए। बेटा मनोज अपनी पत्नी शर्मिला के साथ मिलकर रामपत को खींच कर घर लाया और लाठी डंडा से मारकर घायल कर दिया। गांव वालों की मदद से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आनंद कुमार राय ने विरोध किया। कहा कि आरोपिता ने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की है। आरोपिता घर की बड़ी तथा एकमात्र बहू है। यह गम्भीर प्रकृति का अपराध है। जिला जज महफूज अली की कोर्ट ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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