हत्या के प्रयास के आरोपी प्रधान संघ अध्यक्ष का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में हत्या के प्रयास के आरोपी प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष रणवीर पाण्डेय का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया। आरोप है कि उसने जान से मारने की नीयत से वादी को अपनी कार से टक्कर मारी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में हत्या के प्रयास के आरोपी प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी रणवीर पाण्डेय सांथा ब्लाक का प्रधान संघ का अध्यक्ष है। आरोपी पर अपने ब्रेजा कार से वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से ठोकर मारकर घायल करने का आरोप लगाया गया है। घटना बखिरा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में राधेश्याम पाण्डेय पुत्र राजाराम पाण्डेय ग्राम अठलोहिया थाना बखिरा ने अभियोग पंजीकृत कराया है।

उनका आरोप है कि पट्टीदार रणवीर पाण्डेय पुत्र इन्द्रपाल पाण्डेय से पुराना मुकदमा चल रहा है। 7 नवम्बर 2025 को समय लगभग 5.20 बजे शाम को घर से पल्सर बाइक से जसवल चौराहे पर सब्जी लेने जा रहा था। थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना के पास पहुंचा ही था कि आरोपी रणवीर पाण्डेय हत्या की नीयत से अपने ब्रेजा कार से बाइक में ठोकर मार दिया। बाइक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद कार को बैक करके पुनः बाइक में ठोकर मारा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने रात में ही हत्या के प्रयास और वाहन क्षतिग्रस्त करने का अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस ने आरोपी रणवीर पाण्डेय को दिनांक 8 नवम्बर को गिरफ्तार किया। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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